Breaking News

अपहरण व दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने एक को दोषी करार दिया।

जाहिद अनवर राजु

 

*दरभंगा*–देर से ही मिला न्याय, अपहरण सह दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने एक को दोषी किया करार। व्यवहार न्यायालय दरभंगा के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदयवंत कुमार की अदालत ने अपहरण सह दुष्कर्म के एक मामले में सदर थाना क्षेत्र के रमसल्ला गांव के पप्पू यादव को दोषी करार दिया है। कोर्ट इस मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त को सजा निर्धारण और अन्तिम सुनवाई के लिए 24 मई की तिथि निर्धारित किया है। अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे एपीपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 1994 में एक लड़की अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल से एमआरएम स्कूल पढ़ने गई थी, जो शाम 4 बजे तक घर नहीं लौटी। खोजबीन के क्रम में लड़की के किताब से पप्पू यादव का लिखित चिठ्ठी बरामद हुआ। अपहृता के पिता ने नगर थानाकांड सं.178/94 दर्ज कराते हुए अभियुक्त खिलाफ गलत नियत से बच्ची का अपहरण करने का आरोप लगाया। इस मामले में अनुसंधानक ने 4 सितंबर 95 को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया। अदालत में अभियोजन पक्ष से कुल 12 गवाहों की गवाही कराई गई। वहीं बचाव पक्ष से भी 7 लोगों की गवाही दर्ज कराई गई। सोमवार को कोर्ट ने इस मामले का सत्रवाद सं. 219/95 की सुनवाई पूरी कर एकल अभियुक्त पप्पू को भादवि की धारा 363 (अपहरण), और 376 (दुष्कर्म) में दोषी घोषित करते हुए अभियुक्त का बंधपत्र खंडित कर जेल भेज दिया है।

 

 

About editor

Check Also

नावानो से महज 500 मीटर की दूरी पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया सिविल डिफेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के अस्थाई कर्मीयों ने।

HOWRAH BEST BENGAL RATUL GHOSH मंच पर पहुंचे पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष शुभंकर …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *