
Sonu jha
कोलकाता : बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के जवानों ने मुर्शिदाबाद व उत्तर 24 परगना जिले में बांग्लादेश सीमा के पास तस्करी को नाकाम कर दो अलग-अलग घटनाओं में करीब 21 लाख मूल्य के सोने के बिस्कुटों के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एक बयान में गुरुवार को बताया गया कि सोने की बांग्लादेश से भारत में तस्करी की जा रही थी। पहली घटना में बल की सीमा चौकी फर्जीपारा इलाके से 141वीं वाहिनी के जवानों ने बुधवार को पुख्ता खबर के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को दो सोने के बिस्कुटों के साथ पकड़ा। जब्त सोने का वजन 233.270 ग्राम है और जिसकी अनुमानित कीमत 14,08,951 रुपये है। सोने को उसने अपनी लुंगी में छिपा रखा था। तस्कर की पहचान जहांगीर शेख (40), जिला- मुर्शिदाबाद के रूप में हुई। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि ये सोने के बिस्कुट उसने अब्बास, निवासी बाघा, जिला- राजशाही, बांग्लादेश से लिए थे। इसे मुर्शिदाबाद के बेरहामपुर निवासी साहिनुर को सौंपना था।

अन्य घटना में उत्तर 24 परगना में आइसीपी पेट्रापोल से 145वीं वाहिनी के जवानों ने बांग्लादेश से भारत में सोने की तस्करी करते एक यात्री को गिरफ्तार किया। जब्त सोने के कड़े का वजन 124.820 ग्राम है, जिसकी अनुमानित कीमत 7,35,315 रुपये है। यात्री की पहचान तुषार शामराव गिद्दे (27), जिला- सांगली, महाराष्ट्र के रूप में हुई।
पूछताछ में यात्री ने बताया कि वह अपने भाई के साथ टाटी बाजार, ढाका, बांग्लादेश में एक होटल में काम करता है। 10 जुलाई को उसने यह सोने का कड़ा वहां आभूषण दुकान से खरीदा था। लेकिन उसने दुकान से इसका कोई दस्तावेज नहीं लिया। सोने का कोई वैध दस्तावेज ना दिखा पाने की वजह से बीएसएफ ने उसे पकड़ लिया। बीएसएफ ने पकड़े गए दोनों व्यक्तियों को जब्त सोने के साथ आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित कस्टम कार्यालय को सौंप दिया है।

सोने की तस्करी के बारे में सूचना देने का आह्वान
इधर, बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के जनसंपर्क अधिकारी व डीआइजी अमरीश कुमार आर्य ने सीमा पर रहने वाले लोगों से आह्वान किया कि उनके संज्ञान में सोने की तस्करी से संबंधित कोई भी सूचना मिलती है तो वे बीएसएफ के सीमा साथी हेल्पलाइन नंबर 14419 पर इसकी सूचना दें। इसके अलावा एक अन्य नंबर 9903472227 भी जारी किया है, जिस पर सोने की तस्करी से संबंधित व्हाप्ट्स संदेश या वाइस संदेश भी भेज सकते हैं। पुख्ता सूचना देने वाले को उचित इनाम राशि दी जाएगी और उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

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