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असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध , विधानसभा से विधेयक पारित

असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध: विधानसभा से विधेयक पारित, CM हिमंत बोले- फिर सरकार बनने पर UCC भी लागू करेंगे।असम विधानसभा ने गुरुवार को बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025 पास किया। इसके तहत दोषी को 10 साल तक की सजा हो सकती है। एसटी समुदाय और छठी अनुसूची क्षेत्र को इससे बाहर रखा गया है। उन्होंने दोबारा सीएम बनने पर यूसीसी लागू करने और फरवरी तक लव-जिहाद पर बिल लाने का भी वादा किया।असम विधानसभा ने गुरुवार को बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला अहम बिल पास कर राज्य में एक बड़ा कानूनी बदलाव कर दिया। इस बिल के पारित होने के साथ ही बहुविवाह को आपराधिक कृत्य माना जाएगा और दोषी को अधिकतम 10 साल की सजा हो सकेगी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसे महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया और आश्वासन दिया कि अगर वह अगले कार्यकाल में फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू किया जाएगा।

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