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पंचायत चुनाव : नामांकन केंद्रों के एक किलोमीटर की अवधि में लागू रहेगी निषेधाज्ञा

 

– नामांकन को लेकर अशांति की घटनाओं के मद्देनजर राज्य चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

– नामांकन केंद्र के अंदर उम्मीदवार  के साथ अब सिर्फ दो लोग जा सकेंगे

 

कोलकाता : बंगाल में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से नामांकन पत्र दाखिल करने को लेकर बीते दो दिनों के दौरान विभिन्न जिलों में अशांति व हिंसा की घटनाओं के बीच राज्य चुनाव आयोग ने रविवार को कड़ा कदम उठाते हुए नामांकन केंद्रों के एक किलोमीटर की अवधि में निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू करने का आदेश जारी किया है। आयोग ने सभी जिला प्रशासन को सोमवार से इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। आयोग के ताजा आदेश में कहा गया है कि सभी बीडीओ कार्यालयों, जहां नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं, उसके एक किलोमीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेंगे। इसके चलते नामांकन केंद्र के अंदर अब उम्मीदवार के साथ सिर्फ दो लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा।

माना जा रहा है कि नामांकन केंद्रों पर उम्मीदवारों के साथ उमड़ रही भीड़ को रोकने और किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए आयोग ने यह कदम उठाया है।

गौरतलब है कि शुक्रवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद से बीते दो दिनों में विभिन्न जिलों से अशांति की खबरें सामने आई। विपक्षी दलों भाजपा, कांग्रेस व वाममोर्चा ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर नामांकन में बाधा देने व कई जगहों मारपीट का आरोप लगाया।

वहीं, नामांकन के दौरान अशांति पर राज्यपाल डा सीवी आनंद बोस ने भी शनिवार को राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा के साथ बैठक में उन्हें इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाने का निर्देश दिया था। जिसके बाद अब आयोग ने निषेधाज्ञा का फैसला लिया है।

 

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