समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के खिलाफ रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे मामलों में 2019 के आम चुनाव में दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले में 24 मई को फैसला आना है अदालत में पक्षकारों की तरफ से वकीलों ने बहस पूरी कर ली है अब बारी है अदालत के फैसले की, जिसके लिए 24 मई की तारीख तय कर दी गई है। फैसले में अब कुछ समय ही बाकी रह गई है जिसपर लोगों की निगाहें टिकी हुई है।
इस विषय पर संयुक्त निर्देशक अभियोजन अधिकारी शिव प्रकाश पांडे ने बताया मोहम्मद आजम खान की तरफ से माननीय सत्र न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर में अपील दायर की गई थी और 8 मई, 9 मई और 11 मई को वह पक्षों की तरफ से न्यायालय के समक्ष बहस हो गई हैं और अब फैसला सुनाये जाने की तिथि न्यायालय ने 24 मई 2023 निर्धारित किया हैं।
घटना क्या थी
यह भड़काऊ भाषण देने वाला मामला था, इस पर संयुक्त निर्देशक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि यह भड़काऊ भाषण वाला मामला था जो खाता नगरिया में मोहम्मद आजम खान ने दिया था 2019 के दौरान एक चुनावी जनसभा में अब इस मामले में 24 मई को निर्णय आना है दोनों पक्षों से बहस हो गई हैं, कई वकीलों ने बहस किया था ।