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कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को टेट पास कर चुके 23 उम्मीदवारों को नौकरी देने का दिया निर्देश, प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को कड़ी फटकार भी लगाई

कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने अब पश्चिम बंगाल सरकार को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) पास कर चुके 23 उम्मीदवारों को नौकरी देने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने इसके साथ ही पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि जब उसने इस मामले में अपनी गलती स्वीकार कर ली थी तो फिर टेट पास कर चुके इन उम्मीदवारों को अब तक नौकरी क्यों नहीं दी गई? ये उम्मीदवार पिछले छह साल से नौकरी से वंचित हैं। इन 23 उम्मीदवारों की अगले 23 दिनों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति करनी होगी। न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने कड़े शब्दों में आगे कहा कि रिक्त पद नहीं होने पर जरुरत पडऩे पर रिक्त पदों की सृष्टि की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले पर अगली सुनवाई के दिन अदालत को यह सूचित किया जाए कि इन उम्मीदवारों को नौकरी दी गई है या नहीं। गौरतलब है कि 2014 में शुभम राय चौधरी समेत 23 लोगों ने परीक्षा दी थी। 2016 में टेट के नतीजे घोषित हुए थे, जिनमें ये सभी फेल दिखाए गए थे इसलिए उन्हें नौकरी नहीं दी गई। शुभम ने दावा किया था कि छह सवाल गलत थे, जिसके कारण वे फेल हुए थे। इसके अलावा उस समय गैर प्रशिक्षित कइयों की नियुक्ति की गई थी।

 

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