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कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी अदालत के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव को मंगलवार 10 अक्टूबर को भर्ती घोटाले मामले में ईडी द्वारा मांगे गए दस्तावेज जमा करने थे। लेकिन मंगलवार देर शाम तक अभिषेक की ओर से ईडी कार्यालय में कोई दस्तावेज जमा नहीं किया गया।
इसके बाद हाई कोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने आदेश दिया कि अगर अभिषेक बनर्जी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो ईडी उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई कर सकती है।
न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति उदयकुमार की पीठ ने पांच अक्टूबर को अभिषेक को दस्तावेज जमा करने का आदेश पारित किया था। वहीं खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि अगर ईडी अभिषेक द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं है, तो वह उन्हें पेश होने के लिए कह सकती है। इसके बाद मंगलवार को अभिषेक की कंपनी लिप्स एंड बाउंड्स से जुड़ा मामला हाई कोर्ट की एकल पीठ में आया।
सीबीआइ और ईडी ने जस्टिस सिन्हा को जांच रिपोर्ट सौंपी। अभिषेक की रिपोर्ट को लेकर दोनों पक्षों के बीच संक्षिप्त बातचीत हुई। खंडपीठ के आदेश के मुताबिक अभिषेक के पास रात 12 बजे तक ईडी के पास दस्तावेज जमा करने का समय है। यदि उस समय के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तो ईडी एकल पीठ के आदेश के अनुसार अभिषेक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर सकती है।