Sonu jha
कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआइ को अपनी पसंद के राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए रिश्वत लेने के आरोपों की जांच जारी रखने का निर्देश दिया।
हाई कोर्ट ने मामले में रुपये के लेनदेन का पता लगाने के लिए ईडी को भी जांच में शामिल करने का निर्देश दिया है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा है कि यदि आवश्यक हो तो केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को उन 350 प्राथमिक शिक्षकों को भी एकीकृत करना चाहिए जिनके नाम इस मामले में सामने आए हैं।
इससे पहले एकल-न्यायाधीश पीठ के निर्देश के बाद सीबीआइ के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मानिक भट्टाचार्य से इस मामले में पूछताछ की थी। भट्टाचार्य ने एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
शीर्ष अदालत ने उस आदेश पर रोक लगा दी थी। मामले में केंद्रीय एजेंसी की जांच जारी रखने का आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में समग्र सीबीआइ जांच पर कोई रोक नहीं लगाई है।
कुछ चयनित शिक्षकों ने पोस्टिंग प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। आरोप लगाया गया था कि पैसे के भुगतान के बदले संबंधित व्यक्ति को उसकी पसंद के स्कूलों में पोस्टिंग मिली।