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बंगाल में तंत्र साधना के बाद महिला की हत्या के मामले में तांत्रिक समेत तीन को उम्रकैद

 

 

Sonu jha

 

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में तंत्र साधना के बाद एक महिला की हत्या के मामले में तांत्रिक, मृतका की बहन और उसकी भाभी को अदालत ने बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वर्ष 2016 में जिले के तमलुक में एक खेत से एक सिरविहीन महिला का शव बरामद किया गया था। उस पर फूल, सिंदूर आदि थे।

कुछ दूरी पर एक तालाब से एक कटा हुआ सिर बरामद हुआ था। कोर्ट में यह साबित हुआ कि बहन ने संपत्ति के लिए तलाकशुदा दीदी की हत्या की योजना बनाई थी। इसमें उसकी भाभी भी शामिल थी। दोनों ने रामपद मन्ना नामक तांत्रिक को इस हत्या की जिम्मेदारी दी थी।

 


पेशे से नाई रामपद का घर पूर्व मेदिनीपुर में है। लेकिन उसका कोलकाता के न्यूटाउन इलाके में सैलून था। काम के सिलसिले में वहीं रहता था। रामपद के सैलून के बगल में बानी सरदार नाम की एक महिला की चाय और तेल की दुकान थी। उसी के आधार पर दोनों के बीच एक अच्छा रिश्ता बन गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बानी की बड़ी बेटी पार्वती का 2016 में तलाक हो गया था। वह अपने पिता के घर में रहती थी।

लेकिन बहन पुंटी को यह डर सताने लगा कि अगर दीदी घर पर रहेगी तो उसें संपत्ति में हिस्सा देना पड़ेगा। उसने भाभी टुकटुकी से इस पर चर्चा शुरू की। इसके बाद रामपद के साथ मिलकर पार्वती को मारने की साजिश रची गई। रामपद ने पार्वती को पारिवारिक और मानसिक शांति के लिए विशेष पूजा करने की सलाह दी। उसकी बातों से सहमत होकर पार्वती 14 अक्टूबर 2016 को न्यूटाउन से तमलुक के लिए रवाना हो गई। रामपद उसके साथ था।

 

महिला को नग्न कर तंत्र साधना की :

इसके बाद रामपद ने एक घर में पार्वती को नग्न कर तंत्र साधना की। पार्वती के नग्न शरीर पर जलती हुई धूप भी छिडक़ी। इसके बाद रामपद ने धारदार हथियार से उसके धड़ और शरीर को अलग कर दिया। हत्या से पहले पार्वती पर यौन उत्पीडऩ का भी आरोप लगा था। इसके बाद रामपद बैग में शव लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 41 से सटे उत्तरी ओषूधपुर गांव के एक खेत में फेंक दिया।

पास ही जलकुंभी से भरे तालाब में कटे हुए सिर को फेंक दिया। रामपद के पिता ने खेत में लहूलुहान शव देखकर पुलिस से शिकायत की, क्योंकि वह खेत उनका ही था। पुलिस ने जांच की और रामपद को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दोनों महिलाओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तमलुक की एक अदालत ने बुधवार को तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया।

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