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नाबालिक से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना

 

बागपत जिला न्यायालय ने नाबालिक से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया हैं।6 साल बाद एडीजे पंचम कोर्ट ने लड़की को इंसाफ देते हुए आरोपी को मामले के सजा सुनाई।दोघट थाना क्षेत्र में 2017 में ये घटना सामने आई थी I

 

जिसमे आज फैसला सुनाया गया।पीड़ित पक्ष के वकील नरेंद्र ने सजा और मामले के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया की आरोपी नीलू को आज कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई।

 

साथ ही 25 हजार का रूपय का जुर्माना भी लगाया । सरकारी वकील ने बताया की नीलू ने नालाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ घटना को अंजाम दिया था ।

 

जिसमे पुलिस ने दो आरोपी बनाए थे लेकिन एक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई।जिसमे 6 साल तक सुनवाई हुई और आज कोर्ट ने सजा सुनाई।

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