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कोलकाता : कब तक आइवरी टावर में बैठकर मुकदमा चलता रहेगा? अब बहुत हो गया है। गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने गुरुवार को एक नौकरी से जुड़े मामले पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। उन्होंने यह भी कहा कि गरीबों के आंसुओं का किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस बार समय आ गया है।
जस्टिस गंगोपाध्याय ने इस बात पर नाराजगी जताई कि मृत मां की नौकरी उसके बेटे को नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि मां मर गई, उस परिवार का क्या होगा? मां को बेटे को नौकरी देने की जरूरत है। ऐसी नौकरियां देने के नियम हैं। अगर कोई नियमों के तहत आवेदन करता है तो इसमें बाधा क्यों है?
सलेना खातून उत्तर 24 परगना में एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका थीं। 2018 में बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मां की मौत के बाद बेटे शेख साहिल ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। इसे जिला प्राथमिक विद्यालय परिषद ने खारिज कर दिया था।
बेटा अपनी मां की मृत्यु के समय 15 वर्ष और 7 महीने का था। जब वह 18 साल का हुआ तो उसने अपनी मां की जगह नौकरी के लिए आवेदन किया। इससे पहले न्यायमूर्ति अमृता सिंह ने जिला प्राथमिक विद्यालय परिषद को याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया था।
उन्होंने कहा कि अगर वह दो साल बाद भी नौकरी के लिए आवेदन करता है तो उस पर विचार किया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता की शिकायत है कि इसे भी खारिज कर दिया गया है। हाई कोर्ट में एक नया केस दायर किया गया। गुरुवार को जस्टिस गंगोपाध्याय की अदालत में मामले की सुनवाई हुई।
उच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने शिक्षा विभाग के वकील विश्वब्रत बसु मल्लिक द्वारा दायर इसी तरह के एक और मामले को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर इस तरह से नियुक्ति नहीं की जा सकती। इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।