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जानलेवा हमले के दोषी गणेश यादव को 7 साल की सजा, अदालत ने सुनाया फैसला

हावड़ा – पश्चिम बंगाल।

11 सितंबर 2020 को एजेसी बोस बॉटनिकल गार्डन थाना में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के अनुसार, 10 सितंबर 2020 की रात लगभग 10:00 बजे शिकायतकर्ता के मामा और गणेश यादव के बीच विवाद हो गया। विवाद को शांत कराने के लिए शिकायतकर्ता के पिता बीच-बचाव करने पहुंचे। इसी दौरान आरोपी गणेश यादव ने शिकायतकर्ता के पिता पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया और उनके अंडकोष (टेस्टिकल्स) को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। हमले में पीड़ित को अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और गंभीर हालत में उन्हें हावड़ा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

इस घटना के संबंध में एजेसी बोस बॉटनिकल गार्डन थाना कांड संख्या 143/2020, दिनांक 11 सितंबर 2020, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 के तहत गणेश यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

जांच के दौरान विवेचक (आईओ) एएसआई मोहम्मद जादव आलम खान ने आरोपी को गिरफ्तार किया तथा मामले से संबंधित सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। मुकदमे की सुनवाई के बाद हावड़ा सदर न्यायालय की तृतीय फास्ट ट्रैक अदालत के माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गणेश यादव को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 308 के तहत 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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