कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को एक अहम आदेश में कहा कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव और परिणामों की घोषणा उन मामलों के संबंध में उसके अंतिम आदेशों पर निर्भर करेगी, जिन पर वह मतदान के दिन चुनावी कदाचार के आरोपों पर सुनवाई कर रहा है। अदालत ने राज्य चुनाव आयोग (एसईसी), राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कदाचार का आरोप लगाने वाली तीन याचिकाओं में लगाए गए सभी आरोपों से निपटने के लिए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने बुधवार को कहा कि जब अदालत के पास मामला है, तो यह कहने की जरूरत नहीं है कि अब तक जो कुछ भी किया गया है, यानी चुनाव का संचालन और परिणामों की घोषणा, इस रिट याचिका में पारित किए जा सकने वाले अंतिम आदेशों के अधीन होगी। अदालत ने निर्देश दिया कि एसईसी को उन सभी उम्मीदवारों को इस पहलू की जानकारी देनी चाहिए जिन्हें निर्वाचित घोषित किया गया है। आठ जुलाई को पंचायत चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा और चुनावी कदाचार का आरोप लगाते हुए, याचिकाकर्ताओं ने एसईसी को लगभग 50,000 बूथों पर पुनर्मतदान कराने का निर्देश देने की प्रार्थना की। 696 बूथों पर पुनर्मतदान हुआ और मतपत्रों की गिनती 11 जुलाई को शुरू हुई। एक याचिकाकर्ता जिसने चुनाव के दिन कथित बड़े पैमाने पर कदाचार दिखाने वाले वीडियो प्रदर्शित किए थे, उसे बुधवार तक एसईसी, राज्य और केंद्र सरकारों के वकीलों को वीडियो की एक प्रति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई 19 जुलाई को होगी।
आयोग की प्रतिक्रिया पर्याप्त नहीं
एसईसी पर नाराजगी जताते हुए पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया उसका मानना है कि आयोग की प्रतिक्रिया पर्याप्त नहीं है और बुधवार को भी उसका कोई भी अधिकारी उसके वकील को आवश्यक निर्देश देने के लिए अदालत में मौजूद नहीं था। अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि आयोग सक्रिय क्यों नहीं है, खासकर तब जब अदालत पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रही थी और पहला फैसला 13 जून को सुनाया गया था। अदालत ने बंगाल में त्रिस्तरीय ग्रामीण चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए कई आदेश पारित किए थे। कोर्ट ने कहा कि यह जानकर हैरानी हो रही है कि नतीजे घोषित होने के बाद भी राज्य कई जगहों पर भडक़ी हिंसा पर काबू नहीं पा रहा है।