Breaking News

कोचिंग संस्थान के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक का नया फरमान

Sourav jha

बिहार /पटना – अगर आप भी कोचिंग संस्थान चलाते हैं तो हो जाएं सावधान! हम आपको डरा नहीं रहे बल्कि नये नियम से वाकिफ़ करा रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक ने ऐसा फरमान जारी किया है जिससे कोचिंग चलाने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। नये नियम के मुताबिक सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक छोटे बड़े सभी कोचिंग को बंद रखने का निर्देश दिया है।

इसके तहत किसी भी कक्षा का कोचिंग हो चाहे बीपीएससी या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाने वाला कोचिंग हो सभी को इस अवधि में बंद रखने को कहा गया है। सभी जिले के डीएम को इससे संबंधित पत्र भी जारी कर दिया गया है। इसके लिए 16 अगस्त से 31 अगस्त तक दंडाधिकारियों को प्रतिनियुक्त कर सभी कोचिंग संस्थान का निरीक्षण करने की हिदायत दी गई है। 8 से 16 अगस्त तक इन कोचिंग संस्थानों के साथ बैठक कर नये नियम से अवगत कराने का निर्देश दिया है। यदि कोचिंग संचालक मंडल में किसी सरकारी कर्मी या पदाधिकारी को रखा है तो उसकी सूचना जिलाधिकिरी को देने की अपील की गई है। इसके साथ यह भी उल्लेख किया गया है कि कोई भी सरकारी शिक्षक या गैर सरकारी विद्यालय का शिक्षक या कर्मी है वो भी कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ाएंगे। नियम का पालन नहीं करनेवालों का निबंधन रद्द हो सकता है।

About editor

Check Also

डीएमसीएच में सर्जिकल भवन का उद्घाटन

दरभंगा–डीएमसीएच में सर्जिकल भवन के उद्घाटन एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाएं की शिलान्यास करने आये मुख्यमंत्री …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *