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सुप्रीम कोर्ट का रोक से इंकार, बिहार में जारी रहेगा जातीय जनगणना का काम, 14 को अब सुनवाई

Delhi

दिल्ली : बिहार में जातीय जनगणना का काम जारी रहेगा।सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इसपर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब इस मामले में 14 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई हड़बड़ी नहीं है। इससे पहले बिहार मे जातीय जनगणना पर पटना हाई कोर्ट से राज्य सरकार को राहत मिल गई थी। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई थी।
दूसरी ओर, बिहार में जाति आधारित गणना का काम कई जिलों में 100 फीसदी पूरा हो चुका है। जबकि कुछ जिलों में यह काम 95 फीसदी तक हुआ है। बिहार के सबसे बड़े जिले राजधानी पटना में गणना का पूरा हो चुका है। अब संभावना यह है कि सरकार शीघ्र ही इस गणना का रिजल्ट जारी करेगी। जिन जिलों में गणना का काम पूरा हो चुका है, वहां आंकड़ों को मिलाने आदि का काम चल रहा है। बता दें कि पटना हाई कोर्ट में जाति आधारित गणना के खिलाफ याचिका दाखिल होने के बाद हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया जाति आधारित जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी थी। 3 से 7 जुलाई तक कोर्ट में सुनवाई हुई। 7 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला 1 अगस्त तक के लिए सुरक्षित रख लिया। 1 अगस्त को हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी के खंडपीठ जातिगत जनगणना करने का आदेश दिया।

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