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पंचायत चुनाव से जुड़े मामले की सीबीआइ जांच के आदेश को चुनौती, खंडपीठ गए आयोग व राज्य सरकार

 

 

कोलकाता : राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव से जुड़े एक मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के सीबीआइ जांच के आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ का रुख किया है। खंडपीठ ने गुरुवार को कहा कि मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी।  दरअसल माकपा की दो महिला उम्मीदवारों कश्मीरा बीबी और ओमजा बीबी ने एक सरकारी कर्मचारी व हावड़ा के उलुबेरिया ब्लाक नंबर एक के अनुमंडल अधिकारी के खिलाफ उनके नामांकन पत्र के साथ छेड़छाड़ व रद करने को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। वादिकारियों का आरोप है कि दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ के कारण उनके नामांकन पत्र रद कर दिए गए। दावा किया गया है कि इसकी शिकायत अनुमंडल अधिकारी से करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके बाद ही न्यायाधीश सिन्हा ने बुधवार को इस मामले की सीबीआइ जांच के आदेश दिए थे। राज्य के वकील कल्याण बनर्जी ने इस मामले में शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति अपूर्बा सिन्हा राय की खंडपीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी।

 

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