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बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति मामले में राज्यपाल-मुख्यमंत्री करें बैठक : सुप्रीम कोर्ट

कोलकाता : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल और मुख्यमंत्री को सर्च कमेटी की बैठक करने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि उस बैठक में राज्य के शिक्षा मंत्री को भी मौजूद रहना चाहिए। कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित सर्च कमेटी के सदस्यों के बाकी प्रस्तावित नामों की सूची भी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई है। कोर्ट ने कहा कि इस सूची से एक ड्राफ्ट सर्च कमेटी तैयार की जाएगी और 12 दिसंबर को देश की शीर्ष अदालत को सौंपी जाएगी।

इस दिन कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्च कमेटी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य, राज्यपाल और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ-साथ वकीलों और अन्य पक्षों से नाम सुझाने को कहा। राज्यं, राज्यपाल और आयोग की सूची पहले ही सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जा चुकी थी। शुक्रवार को बाकी के प्रस्तावित नामों की सूची भी सुप्रीम कोर्ट के हाथ आ गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस सूची में से प्रत्येक पक्ष से समान संख्या में सदस्यों का चयन करके सर्च कमेटी के गठन के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाए।

 

इस संबंध में बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक करेंगे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुख्यमंत्री की जगह राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि हो सकता है। शिक्षा मंत्री ब्रत्य बोस भी वहां रहें। वे अगले 11 दिनों के भीतर सर्च कमेटी का मसौदा तैयार कर सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे। कुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश से जटिलताएं उत्पन्न हो गयी थीं।

 

सुप्रीम कोर्ट ने पहले राजभवन और नवान्न को सर्च कमेटी पर फैसला लेने के लिए बैठक करने को कहा था, लेकिन राज्य के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हालांकि नवान्न इस संबंध में सक्रिय था। लेकिन राजभवन को चर्चा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। राजभवन ने एक पत्र में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा के लिए बैठने का कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया है, इसलिए चर्चा जरूरी नहीं है।

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