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भाजपा कार्यकर्ताओं पर आगजनी व हिंसा का छह केस, हाई कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट, आज ‘ब्लैक डे’ मनाएगी भाजपा

कोलकाता, संवाददाता : पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती से लेकर अन्य घोटाले व भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा के राज्य सचिवालय मार्च( नवान्न अभियान) के दौरान आगजनी, हिंसा और धारा 144 तोड़ने सहित विभिन्न मामलों को लेकर भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं पर छह एफआइआर दर्ज की गई है। इसमें पुलिस की गाड़ी को तोड़ने व आग लगाने,पुलिस पर हमला के मामले शामिल हैं। भाजपा के नवान्न अभियान के दौरान नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी, सांसद लाकेट चटर्जी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार समेत भाजपा के करीब 200 नेताओं व कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था जिसे बाद में रिहा कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने जुलूस के दौरान उत्पात मचाने के आरोप में कुल 90 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें 27 महिलाएं हैं, जबकि भाजपा समर्थकों द्वारा पत्थरबाजी में 27 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दूसरी ओर, इस नवान्न अभियान के दौरान बवाल को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार से रिपोर्ट तलब की है। गृह सचिव को 19 सितंबर तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। दूसरी ओर, पुलिस कार्रवाई के खिलाफ कल बुधवार को भाजपा की ओर से पूरे राज्य में काला दिवस का मनाया जाएगा।

बता दें कि इस अभियान के दौरान कोलकाता और हावड़ा में भाजपा समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई है। पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसूगैस के गोले दागे, पानी का बौछार किया तो भाजपा समर्थकों को ईंट और पथर फेंके।

भाजपा ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ किया हाई कोर्ट में किया केस

भाजपा ने शांतिपूर्ण जुलूस को रोकने और पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। गृह सचिव कोर्ट को रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी गिरफ्तार लोगों को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान भाजपा के वकील ने कहा कि पुलिस ने शांतिपूर्ण मार्च को क्यों रोका? आरोप लगाया कि पुलिस भाजपा के पार्टी कार्यालय में घुस गई थी। पुलिस पर जुलूस में बाधा डालने का आरोप लगाया। यह भी दावा किया गया कि पार्टी के शीर्ष नेताओं को महिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि भाजपा कार्यकर्ताओं को ट्रेन या बस से भी नहीं आने दिया गया। सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने कहा कि हावड़ा मैदान क्षेत्र, सांतरागाछी, कोना एक्सप्रेस बड़ी सभा व रैली नहीं हो सकती है। क्योंकि हावड़ा के इस इलाके में धारा 144 लागू है। एमजी रोड पर पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। हावड़ा में एक पोस्ट को उखाड़ दिया गया। कम से कम 50 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एक पुलिसकर्मी का हाथ टूट गया है। पुलिस ने बाध्य होकर कार्रवाई की है

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