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हाई कोर्ट के निर्देश के बाद पंचायत चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने मांगा और 800 कंपनी केंद्रीय बल

 

 

कोलकाता : बार बार हाई कोर्ट से झटका खाने के बाद बंगाल में आगामी पंचायत चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने गुरुवार को अंतत:  पत्र लिख कर गृह मंत्रालय से और 800 कंपनी केंद्रीय बल की मांग की। इससे पहले आयोग ने 22 कंपनी केंद्रीय बल की मांग की थी, जिसका विपक्षी दलों ने जोरदार विरोध किया था और कहा था कि इतने कम केंद्रीय बल में निष्पक्ष चुनाव मुमकिन नहीं है। इसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने कल राज्य चुनाव आयोग को फटकारते हुए कहा था कि वह गृह मंत्रालय से कम से कम 800 कंपनी केंद्रीय बल की मांग करे। इसके लिए कोर्ट ने 48 घंटे का समय दिया था।

दूसरी ओर राज्य के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने केंद्रीय बलों पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने बुधवार को राज्य चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव के लिए कम से कम 82,000 केंद्रीय बल के जवानों को तैनात करने का निर्देश दिया था। न्यायाधीश ने कहा कि यह संख्या 2013 के पंचायत चुनाव में तैनात केंद्रीय बलों की संख्या से कम नहीं होनी चाहिए। 2013 के पंचायत चुनाव के दौरान राज्य में 82 हजार केंद्रीय बल तैनात किए गए थे। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। उस मामले में सुवेंदु ने कैविएट दाखिल की ताकि देश का सर्वोच्च न्यायालय राज्य या आयोग का बयान सुनने के बाद एकतरफा कोई आदेश न दे।

 

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