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प्रवासी श्रमिक की देखभाल करेगी पश्चिम बंगाल सरकार

संघमित्रा सक्सेना

कोलकाता: 1 सितंबर से पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से चालू हुआ प्रवासी श्रमिक परियोजना। राज्यभर मे चल रही दुआरे सरकार कैंप में राज्य सरकार की यह संपूर्ण नई परियोजना प्रवासी श्रमिक पश्चिम बंगाल सरकार की उदार मन को दर्शाती हैं। तृणमूल सुप्रीमो ममता बैनर्जी की सरकार ने जिस तरह लोगों से जनसंपर्क बनाई है पहले कोई भी सरकार नहीं की।

*क्या है प्रवासी श्रमिक परियोजना?*

प्रवासी श्रमिक परियोजना का पूरा नाम कर्मसाथी प्रवासी परियोजना । इस राज्य की श्रमिक जब बाहर दूसरे राज्य में काम करने जा रहे हैं, उन सभी श्रमिक भाइयों और बहनों की सुविधा, असुविधा का ख्याल रखने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार प्रवासी श्रमिक परियोजना चालू कीहै।


*क्या सुविधा मिलेगी*
*श्रमिक की मौत होने पर परिवार को तुरंत 50000 रुपए मुआवजा मिलेगी।

*दुर्घटना से मौत होने पर परिवारवालों को 2 लाख धनराशि प्रदान की जायेगी।

* मौत के बाद प्रवासी श्रमिक के शव लाने के लिए सरकार नॉमिनी को 25000 रुपए देगी।

* दुर्घटना से अंग हानि होने पर 1 लाख की सहायता राशि मिलेगी।

* मृत शरीर सत्कार के लिए सरकार 3 हजार रुपए देगी।

*आपातकालीन स्थिति में मोबाइल रिकॉर्ड की मध्यम से सरकारी अधिकारियों से संपर्क साधने की सुविधा।

*कैसे आवेदन करेंगे?*
ऑफलाइन और ऑनलाइन के मध्यम से आवेदन कर सकते है।

KARMASATHI (Parijayee Shramik)app डाउनलोड कर जरूरी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करनी होगी।

ऑफलाइन आवेदन करने के लिए दुआरे सरकार कैंप में फॉर्म भरना होगा।

*क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा?*

*पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी
*आधार कार्ड
*बैंक पासबुक
*अपडेटेड पासपोर्ट

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