कोलकाताः कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) में छात्र की कथित रैगिंग से मौत मामले में पुलिस ने गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पाक्सो) की धारा जोड़ दिया है। पुलिस ने इस घटना में पहले हत्या और फिर रैगिंग का मामला दर्ज किया था।
पकड़े गए 12 आरोपितों के खिलाफ अब पाक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक गिरफ्तार सभी आरोपित 11 सितंबर तक जेल में रहेंगे।
कोलकाता पुलिस ने पहले ही कहा था कि जेयू में छात्र की मौत मामले में पाक्सो की धारा जोड़ी जा सकती है। नौ अगस्त को जादवपुर विश्वविद्यालय के मुख्य छात्रावास की तीसरी मंजिल की बालकनी से प्रथम वर्ष का एक रहस्यमय तरीके से छात्र गिर गया था। बाद में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई।
छात्र हास्टल के नीचे नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था। बाद में पुलिस को पता चला कि हास्टल के एक कमरे में उसके कपड़े उतार दिए गए थे। क्या वह मजबूर होकर कूदा था? कोलकाता पुलिस गिरफ्तार पूर्व व वर्तमान छात्रों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि असल में हुआ क्या था। ऐसे में पुलिस ने पाक्सो की धारा भी जोड़ दी है।
छात्र की मौत के मामले में पुलिस ने अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। वे सभी उस रात हास्टल में ही थे। जेयू में पढ़ाई पूरी करने के बाद भी कई छात्र हास्टल में ही रह रहे थे। इस घटना में सबसे पहले पूर्व छात्र सौरभ चौधरी की गिरफ्तारी हुई थी।
इसके बाद दो छात्रों दीपशेखर दत्ता और मनोतोष घोष को गिरफ्तार किया गया। दक्षिण 24 परगना के कुलतली थाना क्षेत्र निवासी असित सरदार, मंदिरबाजार के सुमन नस्कर और पूर्व मेदिनीपुर के एगरा निवासी सप्तक कामिल्या (पूर्व छात्र हैं),
जम्मू निवासी मोहम्मद आरिफ (सिविल इंजीनियरिंग तृतीय वर्ष), आसिफ अफजल अंसारी (चौथा वर्ष, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) पश्चिम बर्द्धमान के निवासी।, उत्तर 24 परगना के निवासी, द्रहन सरकार (तृतीय वर्ष, सिविल इंजीनियरिंग) को गिरफ्तार किया गया है। बाद में इस घटना में जयदीप घोष नामक एक अन्य को गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ शिकायत है कि उसने नौ अगस्त की रात पुलिस को हास्टल में घुसने से रोका था।