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कोयला व्यापारी राजू झा की हत्या के मामले में पांच लोगों पर आरोप तय

 

SONU JHA

 

कोलकाता : पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआइटी) ने कोयला व्यापारी व भाजपा नेता राजू झा की हत्या के मामले में पहला आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। इसमें पांच लोगों को आरोपित बनाया है। पांचों आरोपितों के नाम इंद्रजीत गिरि, अभिजीत मंडल, पवन कुमार, मुकेश कुमार और लालबाबू कुमार हैं। शनिवार की शाम मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंदा हसमत की अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया।

आरोपितों पर भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 302 (हत्या) तथा धारा 307 (हत्या का प्रयास) और शस्त्र अधिनियम, 1959 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। आरोपपत्र में कुल 80 गवाहों को नामित किया गया है। एक अप्रैल को राजू झा की पूर्व बर्द्धमान जिले के शक्तिगढ़ में एक मिठाई की दुकान के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके सहयोगी ब्रोतिन बंदोपाध्याय, जो उनके साथ एक एसयूवी में यात्रा कर रहे थे, हमले में घायल हो गए थे। जिला पुलिस अधीक्षक कामनाशीष सेन ने रविवार को कहा कि हमने मामले में 106 दिन के भीतर पहला आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। एक और पूरक आरोपपत्र भी जल्द ही दाखिल किया जाएगा, जिसके बारे में हमने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत को सूचित कर दिया है।

कथित तौर पर झा का आपराधिक रिकार्ड था। जुलाई 2011 में बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के कुछ महीने बाद पुलिस ने रानीगंज में उन्‍हें गिरफ्तार किया था लेकिन वह जमानत पर बाहर थे तब से उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया था। दो साल पहले 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव के समय वह भाजपा में शामिल हो गए और भगवा खेमे के लिए प्रचार प्रक्रिया में काफी सक्रिय थे। राज्य में करोड़ों रुपये के कोयला तस्करी घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी ने भी उनसे पूछताछ की थी।

 

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